केंद्र सरकार ने 2022 23 के लिए नयी अफीम निति afim niti घोषित कर दी है। अफीम नीति घोषित होने से किसानों में काफी खुशी का माहौल है। यहाँ जानिए क्या है नयी अफीम नीति। साथ ही afim niti pdf भी डाउनलोड कर सकते है। अफीम के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से इस वर्ष अफीम नीति घोषित की गयी है।
अफीम नीति खेती हेतु पात्रता
- वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में मार्फीन की औसत उपज (MQY-M) 3.0 किलोग्राम / हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो:
- वे किसान जोकि लांसिंग के बाद अफीम के गोंद को प्राप्त करने के लिये अफीम पोस्ट की खेती करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के पात्र हों, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से यह विकल्प लें कि वे ऐसे पोस्ट भूस के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करेंगे जिसकी लंसिंग से उसका रस न निकलता हो:
- वे किसान जिन्हों से फसल वर्ष 2021-22 में अपनी सम्पूर्ण खड़ी पोस्ट फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी हो: किसान जोकि फसल वर्ष 2021-22 में लाइसेन्स पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाये या लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सका, या जिन्होने लाइसेन्स जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी:
- वे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 1999-2000 से 2021-22 के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उन्होने घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी लेकिन नीमच या गाजीपुर के सरकारी अफीम क्षारोद कारख़ाना में किए गए परीक्षण से पता चला कि उनमें मोर्फीन का अवयव 6% से अधिक था:
- ऐसे किसान जिनके लाइसेन्स को फसल वर्ष 1998-99 से फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द कर दिया गया हो लेकिन उन्होने ने लाइसेन्स के रद्द किए जानेवाले वर्ष को मिलाकर लगातार चार वर्षो तक ऐसी औसत अफीम /मोर्फीन जमा कराई हो जिनमें कुल MQY ( अगले वर्ष की लाइसेंसिंग के लिए निर्धारित) के 100% या इससे अधिक हो।
- किसी कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेन्स अंतरित किए जाने के मामले में मृतक किसान के द्वारा किए गए जमा के औसत पर भी जमा की जानेवाली अफीम के कुल औसत की गणना करते समय ध्यान दिया जायेगा:
- मृतक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों में से ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी जिसे विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद निर्धारित किया गया हो और वह फसल वर्ष 1999-2000 से लाइसेन्स का पात्र हो, लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पायेगा यदि उसके यहाँ कानूनी उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद चल रहा हो:
- ऐसे किसान जिनका, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में किसी अपराध के लिए आरोप/आरोपों के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले/ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया हो व 31 जुलाई, 2022 तक ये आदेश अनंतिम हो चुके हों, तब ऐसे किसान भी अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य सभी शर्तों की पूर्ति पर करते हों अदालत के निर्णय व इस आशय की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
afim niti 2022- 23 लाइसेंस की शर्तें
किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो
(i) उसने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% ‘क्षम्य क्षेत्र’ से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।
(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो।
(iii) फसल वर्ष 2021-22के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्सआयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं
विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो।
new afim niti लाइसेन्स की अवधि
पोस्ट भूस जिसके लांसिंग से रस न निकलता हो, के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती के लिये लाइसेन्स
इसके जारी होने से पाँच फसल वर्षों के लिये जारी किया जाएगा अर्थात इसे फसल वर्ष 2027-28 से जारी किया
जाएगा और फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा।
new afim niti 2022 23 pdf download
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