पी एम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के सभी किसानो को 6000 रु. की वार्षिक सहायता राशि सीधे उनके खाते में डाली जाती है. यह राशि किसानो को 2000 रूपये की तीन किस्तो में प्रदान की जाती है. तथा यह वर्ष में 3 वार 4 महीने के अंतर से दी जाती है. अभी तक किसानो को टोटल 13 क़िस्त मिल चुकी है एवं 14 वी क़िस्त का किसान भाइयो को बेसब्री से इन्तजार है. अभी तक इस योजना का लाभ केवल उन्ही किसानो को मिलता था जो सरकारी नोकरी नहीं करता हो एवं आय कर नहीं देता हो.
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अभी इन्हें मिलता है पी.एम. किसान योजना का लाभ
इस योजना के अंतर्गत अभी केवल उन्ही किसानो को लाभ मिलता है जो अपनी खुद की जमीन पर अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका का निर्वाहन करने के लिए खेती कर रहे है. एवं ऐसे कृषक जो किसी सरकारी पद पर या सरकारी नौकरी नहीं करते है साथ ही income tax भी नहीं भरते हो. ऐसे लघु एवं सीमान्त किसान इस योजना की पात्रता रखते है. जो भी किसान भाई इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखते है वह PMkisanyojna.net.in की साईट पर जाकर आवेदन कर सकते है. एवं जिन किसान भाइयो ने ekyc नहीं की है वह समय सीमा में ekyc की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ले. बिना ekyc करवाए हुए किसानो को pm kisan yojna की अगली क़िस्त नहीं मिलेगी.
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दूसरो के नाम पर जमीन होने वाले किसान क्या करे
यह सवाल जब से पी एम किसान योजना की शुरुवात हुई है तभी से किया जा रहा है कि जो किसान दुसरो के नाम पर जमीन पर है एवं उस जमीन पर खेती वह स्वयं करते है क्या वह किसान इस योजना के पात्र होगे तो इसका जबाब कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है की ऐसे किसान जो अपने माता-पिता के नाम की जमीन पर खुद किसानी कर रहे है या जिन्हें जमीन विरासत में मिली है वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पायेगे उन किसानो को सबसे पहले जमीन अपने नाम करवानी पड़ेगी तभी वे इस योजना के लिए पात्र होगे.
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