बेमौसम बारिश के कारण किसानो की फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है इस समस्या ने निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
किसानो की लिए बहुत लाभकारी है योजना
पिछले साल बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों को नुकसान पहुंचाया. ये साल भी किसानों के लिए बेहद संकट भरा रहा. इस साल मार्च के सीजन में जब गेहूं और सरसों की कटाई चल रही थी उसी समय आसमान से हुई बारिश ने किसानों की फसल को ख़राब कर दिया. अब मई में फिर बारिश ने किसानो की नाक में दम कर रखा है. ऐसे में किसान केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक तौर पर मदद मांगता है. किसानो की मदद के लिए सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है. अगर किसी किसान की फसल का नुकसान होता है तो उसे निश्चित तौर पर योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है.
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ये किसान ले सकते हैं लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में लागू की गई थी. तब से लेकर अभी तक करोड़ों किसानो को योजना का लाभ मिला है. अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले सकें इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम को काफी सहूलियत भरा कर दिया गया है. अभी भी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. ऐसे किसान अभी भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
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कब लें योजना का लाभ?
ऐसे किसान जिनकी फसल को नुकसान हुआ है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए बेहद आसान टिप्स फॉलो करने होंगे. अगर प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल की बोनी नहीं हो पाई है तो मुआवजा दिया जाता है. ओला वृष्टि, खेतों में पानी भरने और भूस्खलन जैसी स्थिति में भी मुआवजा दिया जाता है.इन सभी घटनाओं को बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा मानकर मुआवजा दिया जाता है.यदि किसान फसल को काटकर सूखने के लिए खेत में रख देते हैं और कटाई के 14 दिन बाद तक बारिश या अन्य वजह से आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है तो भी आपको मुआवजे की राशी दी जाएगी.
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इन शर्तो का करे पालन
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त यह है कि नुकसान होने के 72 घंटे के अन्दर बीमा कंपनी और स्थानीय कृषि विभाग को सूचना देनी होती है. अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदन मान्य नहीं होगा. सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी, बैंक और कृषि विभाग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. आवेदन करने के लिए दूसरी शर्त होती है कि फसल का 33% या उससे अधिक नुकसान होना चाहिए. इसके बाद ही किसान आवेदन कर सकते हैं.
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